मध्य प्रदेश में ई - अटेंडेंस के विरोध में सड़कों पर उतरे शिक्षक I अनेक जिलों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद दिए गए ज्ञापन I

मध्य प्रदेश में ई - अटेंडेंस के विरोध में सड़कों पर उतरे शिक्षक  

अनेक जिलों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन  के बाद दिए गए ज्ञापन 

ई अटेंडेंस

 मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा / जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व् आगामी समय में नियुक्त किये जा रहे अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति 1 जुलाई 2025 से ई अटेंडेंस के माध्यम से लगाये जाने की निर्देश के बाद पूरे प्रदेश के लाखों शिक्षकों में इस व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है. ई अटेंडेंस के खिलाफ शिक्षकों द्वारा सड़कों पर उतर कर उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है.

छिंदवाड़ा, रतलाम, शिवपुरी, ग्वालियर, दमोह , छतरपुर , रीवा , गुना , सतना , बालाघाट , सागर , डिंडोरी , मंडला सहित प्रदेश के अनेक जिलों में हज़ारों की संख्या में शिक्षकों ने ई अटेंडेंस का विरोध किया व् इस व्यवस्था के लिए बनाए गए " हमारे शिक्षक " मोबाइल एप को डाउनलोड न करने का निर्णय लिया . 

 

             ( दमोह  जिले में  ई अटेंडेंस व्यवस्था का विरोध करते  शिक्षक)     

     

क्या कहना है सरकार का - 

हाल ही में प्रदेश के अनेक शिक्षक संघों के  प्रमुखों ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर शिक्षकों के लिए इस अपमानजनक व्यवस्था को बंद करने का अनुरोध किया I वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी इस व्यवस्था को शिक्षकों के हित में बता रहे हैं 

 

क्या कहना है शिक्षक संगठनों व् शिक्षकों का- 

ई अटेंडेंस व्यवस्था व्यावहारिक नहीं और मानवीय संवेदनाओं का भी ध्यान नहीं

 एक जुलाई से प्रदेश के समस्त विद्यालयों में हमारे शिक्षक एप के माध्यम से शिक्षकों की ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने के निर्देश के बाद शिक्षकों में रोष व्याप्त हो गया है। निर्देश के अनुसार यदि शिक्षक स्कूल खुलने और बंद होने के समय अपने मोबाइल से उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाता है तो उससे बिना कोई स्पष्टीकरण लिए सीधे वेतन काटने की व्यवस्था बनाई गई है। एक प्रकार से यह व्यवस्था मानवीय मूल्यों को दर किनार कर इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के हवाले कर दी गई है। मोटी तनख्याह लेने वाले उच्चाधिकारियों की कार्य शैली पर प्रश्न चिन्ह है।शिक्षकों का कहना है कि शहर के विद्यालयों को छोड़कर यदि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों विशेषकर ट्राइबल क्षेत्र के विद्यालयों पर गौर किया जाए तो 40 प्रतिशत से अधिक शिक्षक बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दे रहें हैं। आज भी शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक आवास के अभाव के चलते पहाड़ी और दुर्गम रास्तों को पार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के अलावा उनके आधार कार्ड, समग्र आई डी, अपार आई डी, जाति प्रमाण पत्र बनवाने, बैंक खाता खुलवाने उसमें सुधार करवाने, छात्रों के प्रोफाइल पंजीयन, मैपिंग, जैसे दर्जनों कार्यों के लिए विद्यालय से बाहर आए दिन दौड़ धूप करनी पड़ती है। बरसाती दिनों में नदी नाले में बाढ़ आदि का भी सामना करके स्कूल पहुंचना होता है। बहुत से दुरूह क्षेत्रों में आज भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिलता है, ऐसे में शिक्षक द्वारा अपने मोबाइल से स्कूल खुलने और बंद होने के टाइम पर हाजिरी लगाना एक दम अव्यवहारिक है। जहां शिक्षक अपने पढ़ाने के मूल कार्य के अतिरिक्त विद्यार्थियों के हित से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों को भी पूर्ण कराता है, ऐसे में शिक्षकों के कार्यों का आकलन सिर्फ मशीनरी के द्वारा करना अनुचित और अन्याय पूर्ण है। ई अटेंडेंस का मामला न्यायालय में लंबित 

उल्लेख है कि पूर्व में 2अप्रैल 2018 से भी एम शिक्षा मित्र के माध्यम से ई अटेंडेंस लगाने के निर्देश दिए गए थे तब ई-अटेंडेंस लगाने के स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ डी के सिंगौर सहित 53 अध्यापक और शिक्षकों ने मिलकर एम शिक्षा मित्र के माध्यम से स्वयं के मोबाइल द्वारा अटेंडेंस लगाने और उसी आधार पर वेतन बिल जनरेट किये जाने वाली कन्डिका को न्यायालय में चुनौती दी थी और उस पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों वाली अधिकांश शालाओं में मोबाइल नेटवर्क नहीं रहता जिससे अटेंडेंस नहीं लग सकेगी और बेवजह उनका वेतन काटा जायेगा। लगभग 30 याचिकाकर्ताओं ने शपथ के साथ बताया था कि उनके स्कूल वाले गांव में नेटवर्क कभी भी नहीं रहता है। याचिका कर्ताओं ने यह भी कहा कि निजी मोबाइल से अटेंडेंस लगवाया जाना उचित नहीं है कर्मचारी इसे घर पर भूल भी सकते हैं गुम या खराब भी हो सकता है ऐसे में स्कूल में उपस्थित होने के बावजूद वेतन काट लिया जायेगा। कोर्ट में यह दलील भी दी गई कि कई कर्मचारी मोबाइल उपयोग नहीं करते हैं उन्हें मोबाइल उपयोग करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है। सरकार द्वारा शिक्षकों को मोबाइल भत्ता भी नहीं दिया जाता है। इस मामले की पहली सुनवाई 2 एप्रिल 2018 को ही कोर्ट में हुई थी लेकिन सरकारी अधिवक्ता ने यह कहकर समय ले लिया था कि मुख्यमंत्री जी ने अध्यापकों और शिक्षकों के विरोध के बाद खुद इस पर रोक लगाने की बात कही है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 14जुलाई 2025को संभावित है।

 पूर्व मुख्यमंत्री ने ई अटेंडेंस को अपमान जनक शर्त बताया 2अप्रैल 2018 से एम शिक्षा मित्र के माध्यम से लागू की जाने वाली ई अटेंडेंस व्यवस्था का जब शिक्षकों ने विरोध किया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 1अप्रैल 2018को मुख्यमंत्री आवास में शिक्षक संगठनों का कार्यक्रम आयोजित कर उसमें कहा था कि एम शिक्षा मित्र से ई अटेंडेंस एक अपमान जनक शर्त है जिसे में लागू नहीं होने दूंगा उन्होंने यह भी कहा था कि शिक्षकों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। श्री शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान के बाद यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। 

 हमारे शिक्षक एप से हाजिरी भी अव्यवहारिक 

ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने वर्तमान पोर्टल से ई अटेंडेंस को अव्यवहारिक बताते हुए कहा है कि अधिकाशं मामलों में शिक्षक की सही लोकेशन ही सर्च नहीं होती वह विद्यालय में होता है और लोकेशन कहीं और की दिखाई देती है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश में कहा गया कि यदि जो विद्यालय दोनों समय ई अटेंडेंस लगाएंगे उन विद्यालयों का बिना उच्चाधिकारियों की अनुमति के निरीक्षण नहीं किया जाएगा। यह बात हास्यास्पद है क्या मंशा सिर्फ ई अटेंडेंस को सफल बनाना है, विद्यालय में शिक्षा गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था पर भरोसा करके वेतन व्यवस्था बनाना कई विवादों और समस्याओं को जन्म देगा और जिसके चलते शिक्षक हर समय खुद को तनावग्रस्त महसूस करेगा। एसोसिएशन का मानना है कि बजाए ऐसे अव्यावहारिक योजनाएं लाने से अच्छा अपना मॉनिटरिंग सिस्टम सशक्त करना चाहिए, शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य पर पूर्ण रूप से रोक लगानी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक आवास बनाना चाहिए, गोपनीय चरित्रावाली लिखने की वर्तमान व्यवस्था में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षकों के मोबाइल से ई अटेंडेंस लगाने और उसे वेतन व्यवस्था से जोड़ने जैसी विवादास्पद योजना की बजाए विद्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन लगानी चाहिए। अटेंडेंस कि जो भी व्यवस्था लागू हो वो सभी कर्मचारियों में समान रूप से लागू की जानी चाहिए सिर्फ शिक्षकों के लिए इस तरह की अपमानित करने की योजना जब जब बनाई जाएगी शिक्षक समुदाय उसका विरोध करेगा।

 अब आगामी समय मेंयह देखना दिलचस्प होगाकि  शिक्षक ई अटेंडेंस द्वारा  अपनी उपस्थिति  दर्ज कराते हैं या  स्कूल शिक्षा / जनजातीय कार्य विभाग अपने निर्णय को वापस  लेता है i

 

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